दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 50000 का जुर्माना भी लगाया
Abdullah Azam Sentenced 7 Years
रामपुर : Abdullah Azam Sentenced 7 Years: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ चुके अब्दुल्ला आजम को तीसरी बार 7 साल की सजा मिली. शुक्रवार को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फिर से 7 साल की सजा सुनाई. 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने यह फैसला 2 पासपोर्ट मामले में सुनाया. अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
नवंबर में भी कोर्ट ने 2 पैनकार्ड मामले में आजम और उनके बेटे के खिलाफ 7-7 साल की सजा का ऐलान किया था. इससे पहले अक्टूबर में भी दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के अलावा आजम खान और तजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा मिली थी.
भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा : अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. शुक्रवार को कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया. यह तीसरी बार है जब अब्दुल्ला के खिलाफ कोर्ट ने 7 साल की सजा का ऐलान किया.
साल 2019 का है मामला : अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ साल 2019 के एक केस में यह फैसला सुनाया. केस की सुनवाई एसीजेएम फर्स्ट (एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट) जज शोभित बंसल की अदालत में चल रही थी. जज ने अलग-अलग धाराओं में यह सजा सुनाई.
अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सजा : अभियोजन अधिकारी के अनुसार धारा 420 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 467 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल. धारा 468 में 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल.
इसी तरह धारा 471 में 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना. न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल. कुल मिलाकर अधिकतम 7 साल की सजा और लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभी लिखित जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है. कॉपी मिलने पर अवलोकन किया जाएगा. राज्य सरकार की तरफ अपील दायर करने की संभावनाओं को देखा जाएगा.
कुछ दिनों पहले 2 पैनकार्ड मामले में भी हुई थी सजा : 17 नवंबर को भी रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. दोनों को जेल भेज दिया गया था. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे.
अक्टूबर में अब्दुल्ला, आजम खान, तजीन फातिमा को मिली थी सजा : इससे पहले 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा को भी इस केस में दोषी माना था.
कोर्ट इस मामले में आजम खान और तजीन फातिमा को भी 7-7 साल की सजा सुनाई थी. तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
यह है पूरा मामला : विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे. प्रतिद्वंदी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने अब्दुल्ला पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था. पैनकार्ड और पासपोर्ट भी इसी फर्जीवाड़ा का हिस्सा था. इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भी यही आरोप लगाया था. हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली.
अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है. जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है. इनके खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया कि अब्दुल्ला आजम का 28 जून 2012 को नगर निगम रामपुर से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2015 को नगर निगम लखनऊ से बनवाया गया था.