जरूरत के वक्त PPF पर भी ले सकते हैं लोन, लेकिन याद रखें ये शर्तें

जरूरत के वक्त PPF पर भी ले सकते हैं लोन, लेकिन याद रखें ये शर्तें

जरूरत के वक्त PPF पर भी ले सकते हैं लोन

जरूरत के वक्त PPF पर भी ले सकते हैं लोन, लेकिन याद रखें ये शर्तें

नई दिल्ली। अगर आपको लोन (Loan) की जरूरत है और आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) एकाउंट है तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पीपीएफ एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। हर साल इस खाते में न्यूनतम जमा की जाने वाली राशि 500 ​​रुपये है। आप इस खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हर साल जमा कर सकते हैं। पीपीएफ योजना के नियमों के अनुसार, खाते की परिपक्वता अवधि 15 साल होती है। इसे पांच साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

पीपीएफ खाताधारक यदि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें संकट काल में इस खाते पर लोन (Loan Against PPF) की सुविधा भी मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों को ठीक से जान लेने की जरूरत है।

कैसे मिलता है पीपीएफ पर लोन

अगर आपका पीपीएफ खाता (PPF Acount) तीन साल से अधिक पुराना है तो आपको इस पर आसानी से लोन मिल सकता है। लेकिन आपको यह लोन केवल छह साल तक ही मिल सकता है। यही नहीं, कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में जमा की गई पूरी राशि के लिए ऋण नहीं ले सकता है। आप जिस साल लोन लेने जा रहे हैं, उसके ठीक पहले दो वर्ष पहले आपके खाते में जितनी रकम थी, उसका अधिकतम 25 प्रतिशत ही उधार लिया जा सकता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार, “जिस वर्ष लोन लिया जा रहा है, उसके ठीक दो साल पहले खाते में जितना पैसा था, उसके 25 प्रतिशत तक का ऋण लिया जा सकता है।

पीपीएफ लोन पर ब्याज दर

पीपीएफ खाते पर लिए गए लोन की ब्याज दर आमतौर पर पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज से 1 प्रतिशत अधिक होती है।

कब तक लौटना होगा कर्ज

जिस महीने आपका लोन स्वीकृत हुआ है, उसके 36 महीनों के भीतर कर्ज के मूलधन को चुकाना होगा। 36 महीने के दौरान एकमुश्त या दो या अधिक मासिक किस्तों में लोन को चुकाया जा सकता है। बता दें कि पीपीएफ नियमों के अनुसार, खाताधारक को लोन लेने के लिए अपना खाता हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। ध्यान रहे कि लोन आप केवल तीसरे और छठे वर्ष के बीच ले सकते हैं। चूंकि सातवें वर्ष से खाते से आंशिक निकासी की अनुमति होती है, इसका मतलब है कि आप सातवें वर्ष के बाद ऋण नहीं ले सकते हैं। जबकि छठे वर्ष से पहले आप पीपीएफ खाते से निकासी भी नहीं कर सकते हैं।