पति से 12 करोड़ एलिमनी मांग रही थी महिला; सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, CJI ने कहा- अच्छे से पढ़ी-लिखी हो, खुद से कमाई करो

Wife Demandig 12 Crore Rupees To Husband Divorce In Supreme Court
Wife Demandig 12 Crore: आज के समय में वैवाहिक रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पा रहे हैं। शादी के कुछ समय बाद ही नौबत तलाक पर आ जाती है। वहीं तलाक के नाम पर पत्नी पक्ष की ओर से एलिमनी की डिमांड की जाती है। जिसमें गुजारा भत्ता के रूप में भारी रकम की मांग होती है। अब एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। तलाक के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महिला (पत्नी) को कड़ी फटकार लगाई।
पति से 12 करोड़ एलिमनी मांग रही थी महिला
बताया जाता है कि, महिला तलाक के नाम पर पति से 12 करोड़ रुपये एलिमनी मांग रही थी। इसके साथ ही उसे पति से मुंबई में एक घर भी चाहिए था, साथ ही उससे एक बीएमडबल्यू गाड़ी भी। मामले की सुनवाई करते हुए CJI गवई ने महिला से कहा कि, वह अच्छे से पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद पति से इतना पैसा मांग रही है, घर और गाड़ी मांग रही है। उसकी यह मांग गलत है। उसे तो खुद कमाना चाहिए। उसे अपने गुजारे के लिए नौकरी करनी चाहिए। उसे अच्छी नौकरी मिल सकती है। उसे खुद के लिए मांगना नहीं चाहिए।
महिला की शादी को हुए सिर्फ 18 महीने
बताया जाता है कि, महिला की शादी को अभी सिर्फ 18 महीने ही हुए थे और तलाक की नौबत आ गई। सीजेआई गवई ने महिला से कहा कि उसकी शादी को सिर्फ 18 महीने हुए हैं और वह बीएमडब्ल्यू, 12 करोड़ रुपये और मुंबई में घर की डिमांड कर रही है। सीजेआई ने महिला से साफ और दो टूक कह दिया कि या तो उसे एक घर मिलेगा या फिर केवल 4 करोड़ रुपये। इसके अलावा वह अपने लिए नौकरी तलाश करे और गुजारा करे। महिला एक IT पर्सन है और उसने एमबीए भी किया है।
इस पर CJI ने कहा कि, एक आईटी पर्सन की आज के समय बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में काफी डिमांड है। वहां महिला को अच्छा काम मिल सकता है। एक उच्च शिक्षित महिला कभी भी बेकार नहीं बैठ सकती। वहीं इस बीच जब महिला (पत्नी) ने कहा कि, उसका पति एक अमीर आदमी है, इस पर सीजेआई गवई ने महिला से कहा कि अपने पति के पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं किया जा सकता। वहीं पति पक्ष से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि, महिला (पत्नी) के पास घर के अलावा दो कार पार्किंग भी हैं, वह उससे भी कमाई कर सकती है।
वहीं तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर जब महिला ने कोर्ट से कहा कि उस पर पति ने कई आरोप भी लगाए हैं और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हैं। ऐसे में उसे कौन-सी नौकरी मिलेगी। सीजेआई बीआर गवई तब कहा कि हम सभी शिकायतों को तत्काल रद्द करते हैं। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तरह ही गंभीरता से फैसला देना चाहिए। ऐसे ही कोई पत्नी तलाक के नाम पर पति से कुछ भी डिमांड नहीं कर सकती है।