सपा नेता आजम खान विवादित बयान मामले में हुए बरी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Azam Khan gets Major Relief

Azam Khan gets Major Relief

Azam Khan gets Major Relief: भूतपूर्व सांसद अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी करने के मामले में सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इस केस में आजम को बरी कर दिया है. आजम खान द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में अमर सिंह ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. आजम को रामपुर जेल गाड़ी लेने गई थी लेकिन वह उसमें नहीं बैठे. तबियत का हवाला देते हुए आजम एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए.

साल 2018 में अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने एक इंटरव्यू में उनकी बेटियों को ‘एसिड हमला‘ की धमकी दी थी. इसे लेकर उन्होंने गोमती नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 506 के तहत कार्रवाई हुई थी. शिकायत दर्ज कराने के साथ ही अमर सिंह ने कहा था कि वो बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं. उन्होंने सरकार से सुरक्षा भी मांगी थी.

दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार

आज मिली राहत से पहले इसी महीने आजम खान को एक केस में बड़ा झटका लगा था.एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया था. इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी. फैसला सुनाए जाने से पहले ही आजम खान और वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं.

विधायक आकाश ने दर्ज कराया था केस

आजम का यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम की तरफ से 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है. इस मामले में विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में केस दर्ज कराया था, इसमें आजम खान और उनके बेटे पर मामला दर्ज कराया गया था.

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे. इनके एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. उन्होंने इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था.