शाहजहांपुर में 'अवैध' मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई, मरघट की जमीन पर बने घर किए ध्वस्त

Bulldozer action against 'illegal' houses in Shahjahanpur

Bulldozer action against 'illegal' houses in Shahjahanpur

Bulldozer action against 'illegal' houses in Shahjahanpur: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मरघट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाए गए मकानों को आज जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है. मामले यहां मरघट की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा धीरे-धीरे जमीन पर कब्जा करके उस पर पक्के मकान खड़े कर लिए थे. जिसके चलते गांव में रहने वाले परिवारों को जब अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची. इस पर हिंदू संगठनों का सहारा लेकर गांव के लोगों ने शमशान की जमीन को खाली करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी.

मामला जिले के जलालाबाद तहसील क्षेत्र में स्थित गांव रौली बौरी का है. यहां लगभग 13 बीघा शमशान की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिस पर गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धीरे-धीरे से अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उसपर पक्के मकान खड़े कर दिए, जिसके पश्चात गांव में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची.

कब्जा हटाने के लिए दिया गया नोटिस

इसके बाद इस परिवारों ने हिंदू संगठनों का सहारा लेकर गांव के शमशान की जमीन को खाली करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू की थी. बरसों के लंबे संघर्ष के बाद तहसील प्रशासन ने हिंदुओं के पक्ष में उक्त जमीन का आदेश जारी कर पुनः सरकारी अभिलेखों में इसे शमशान भूमि के रूप में दर्ज कर लिया. साथ ही अवैध कब्जेदारों को नोटिस के माध्यम से भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही गांव में मुनादी भी कराई गई है.

बरसों से चले लंबे संघर्ष के बाद तहसील प्रशासन ने हिंदुओं के पक्ष में उपरोक्त जमीन का ऑर्डर कर पुनः उपरोक्त भूमि को सरकारी अभिलेखों में शमशान में दर्ज कर खाली करने के लिए अवैध कबजेदारों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया साथ ही गांव में मुनादी भी कराई गई. एक सप्ताह पहले मुनादी कराने के बाद जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आज, 10 नवंबर की तारीख तय की थी.

एडीएम ने क्या कहा?

एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि जलालाबाद तहसील के रौली बौरी गांव में तहसीलदार कोर्ट ने धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की थी. इसके तहत अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया और एक सप्ताह पहले मुनादी भी कराई गई. सभी को सूचित किया गया था कि 10 नवंबर को अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा.

अतिक्रमण हटाने का काम जारी

कुछ लोगों ने कब्जे हटाए, लेकिन कई ने कब्जे नहीं हटाए. इसके बाद जिला और तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. मिश्रा ने बताया कि शमशान की जमीन पर 40-45 परिवारों ने अवैध मकान बनाए थे, जिन्हें बेदखल कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है.

इसके साथ ही शमशान की भूमि पर पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों के संबंध में उन्होंने बताया कि ऐसे मकानों को चिन्हित करके उन्हें सील करवाया जा रहा है. जिन पर आगे जिला प्रशासन निर्णय लेकर कार्रवाई करेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी कब्जदार के द्वारा अभी तक कोर्ट स्टे आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है.