यूपी के इन आठ जिलों में पटाखे बनाने पर लगी रोक, स्टोर भी नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो पांच साल की होगी जेल

Supreme Court Order On Firecrackers

Supreme Court Order On Firecrackers

Supreme Court Order On Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं. यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से प्रभावी होगा. इसके तहत, इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) और इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है.

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया था. इसमें NCR में आने वाले यूपी के आठ जिले भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और यूज पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. सरकार ने पटाखों के प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किया है. साथ ही आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की है.

1 लाख तक का जुर्माना

इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दोषियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है. वहीं, अगर एक बार सजा मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार आदेश का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा. हवा की खतरनाक होती स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया.

जानें कैसे करे शिकायत

प्रतिबंधित जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल की शिकायत सीधे यूपी पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है. इसके अलावा एसएमएस के माध्यम से भी वाट्सएप नंबर 7570000100 और 7233000100 पर शिकायत भेजी जा सकती है और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है.