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ब्रांडेड बोतलों में नकली पानी की पैकिंग, ग्रेटर नोएडा में दो प्लांट सील, 13 हजार से ज्यादा बोतलें जब्त

Two Water Plants Sealed in Greater Noida

Two Water Plants Sealed in Greater Noida

ग्रेटर नोएडा: Two Water Plants Sealed in Greater Noida: अगर आप पीने के पानी के लिए नामी ब्रैंड की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। मार्केट में नामी कंपनी के नाम पर और उसी की डिजाइन जैसी बोतल में साधारण पानी बेच रहे हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के आदेशानुसार मंगलवार को टीम ने ठंडे व पेय पदार्थों पर विशेष अभियान चलाया। टीम ने ग्रेटर नोएडा में पीने के पानी की पैकिंग करने वाले दो प्लांट पर छापेमारी की।

बिना लाइसेंस के चल रहे दोनों प्लांट को बंद कराया। साथ ही दोनों जगह से एक लीटर वाली बिल्सेरी और ब्लेसरी ब्रैंड के पैकिंग की पानी की 13,696 बोतलों को सीज किया। दोनों जगह से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। विभाग बिना लाइसेंस के प्लांट चलाने के मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दस-दस लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई करेगा। दोनों प्लांट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली में पानी के बोतल की सप्लाई की जा रही थी।

सहायक आयुक्त ( खाद्य) द्वितीय सर्वेश मिश्रा व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि डीएम मनीष वर्मा के निर्देशन में मिलावटखोरों और बिना लाइसेंस के कार्य करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी इबादुल्लाह, मुकेश कुमार व अमर बहादुर सरोज की टीम ने ग्रेटर नोएडा के साइट 5 कासना स्थित गुप्ता इंटरप्राइजेज पैकेज्ड ड्रिंकिंग प्लांट पर छापा मारा। इस दौरान टीम को प्लांट में बिना खाद्य विभाग के लाइसेंस और नियमों की अनदेखी करते हुए प्लांट का संचालन मिला।

यहां एक लीटर की बिल्सेरी ब्रैंड के पैकिंग के पेपर और अन्य सामान मिला। यहां मौके पर एक लीटर वाली 6252 बोतल मिली, जिन्हें सीज कर दिया। विधिक औपचारिकताएं पूरी होने तक पर प्लांट से व्यवसाय का संचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि इसी टीम ने साइट 5 कासना इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पैरामेट्रो वासर टेक्नॉलजी प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की। यहां पर भी नियम विरुद्ध प्लांट का संचालन कर 1 लीटर की ब्लेसरी ब्रैंड से पानी की बोतल तैयार होते मिली है। टीम को मौके पर एक लीटर वाली 6856 बोतल मिली। इसमें से एक बोतल से पानी का नमूना लेकर 6840 बोतलों को सीज कर दिया है।

वाद दायर करके आगे जुर्माना लगेगा

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्लांट में शासन और खाद्य विभाग के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा था। नामी ब्रैंड के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए पानी बेचा जा रहा था। बिना लाइसेंस के प्लांट संचालन के मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय का संचालन करने पर दस-दस लाख के जुर्माने का प्रवाधान है।

प्लांट पर टीम को निरीक्षण के दौरान बोतलों में पानी भरने के लिए बोरबेल भी मिले हैं। इसके पानी को बोतल में भरकर नामी ब्रैंड की पैकिंग करके मोटे दाम पर बेचते थे। इस तरह के पानी को पीने से सेहत को भी खतरा हो सकता है।