Income Tax Return: ITR फाइल करने की आज है आखिरी तारीख, चूके तो होगा जुर्माना या जेल

Income Tax Return: ITR फाइल करने की आज है आखिरी तारीख, चूके तो होगा जुर्माना या जेल

Income Tax Return: ITR फाइल करने की आज है आखिरी तारीख

Income Tax Return: ITR फाइल करने की आज है आखिरी तारीख, चूके तो होगा जुर्माना या जेल

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे जोरदार अभियान के बावजूद सरकार इस बार आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन (ITR Filing Last Date) बढ़ाने के मूड में नहीं है। आयकर विभाग ने आज एक ट्वीट कर कहा कि आज आईटीआर दाखिल करने का आखिरी दिन है। विभाग ने ये भी बताया कि बीते शनिवार तक 2036 घंटे के अंदर 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो जल्दी कर लें, नहीं तो बाद में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

आपको बता दें कि गुरुवार शाम तक आईटीआर फाइल(Income Tax Return) करने वालों का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर चुका था, जो 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों का 68 फीसद है। पिछले साल कोविड की दूसरी लहर और आई-टी पोर्टल में आई तमाम गड़बड़ियों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई थी। जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आई, वैसे-वैसे आइटीआर फाइलिंग की गति तेज हो गई। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रविवार की सुबह ट्वीट कर कहा कि 2036 घंटों में 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इस तेजी को देखते हुए आयकर विभाग को उम्मीद है कि आज दिन में अधिकांश रिटर्न दाखिल कर दिए जाएंगे।

आज आईटीआर फाइल(Income Tax Return) न करने वालों पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा अगर बिजनेस में आपको नुकसान होता है, तो इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही नहीं, यदि आप 31 जुलाई के बाद कर का भुगतान करते हैं, तो प्रति माह 1 फीसद का ब्याज जुर्माने के रूप में देना होगा। यदि आप 31 जुलाई आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते तो 5 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आईटीआर फाइलिंग शुल्क 5,000 रुपये है। 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। 

6 महीने से 7 साल की जेल

आईटीआर दाखिल(Income Tax Return) करने की देय तिथि से चूकने पर कमाई करने वाले व्यक्तियों को 5,000 विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 6 महीने से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।