यौन शोषण के दोषी टीचर को 6 साल की सजा, अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
BREAKING
'हिंदू लड़कियां नंगे होकर पैसा कमाएंगी...' अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद के बाद अब साध्वी ऋतंभरा के वीडियो पर विवाद, यहां पूरा बयान सुनिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा; इलेक्शन कमीशन ने जारी किया पूरा शेड्यूल, इस तारीख को वोटिंग, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन? CM नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान; बिहार में शिक्षा विभाग के इन कर्मियों का मानदेय दोगुना किया, चुनाव से पहले फैसला सस्ता हुआ LPG सिलेंडर; आज 1 अगस्त से घट गई इतनी कीमत, जानिए इस राहत के बाद अब जेब से कितने रुपये खर्च करने होंगे ट्रंप ने बदला अपना फैसला; भारत पर 25% टैरिफ 7 दिन टाला, आज 1 अगस्त से लागू होना था, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया

यौन शोषण के दोषी टीचर को 6 साल की सजा, अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

यौन शोषण के दोषी टीचर को 6 साल की सजा

यौन शोषण के दोषी टीचर को 6 साल की सजा, अदालत ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

असम के चिरांग जिले की एक लोकल कोर्ट ने पिछले साल एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के दोषी टीचर को छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने टीचर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष जज (POCSO), बिजनी ने गुरुवार को चिरांग जिले के एक ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर संजीब कुमार रे को छह साल जेल की सुनाई। 

यौन शोषण के दोषी टीचर को कोर्ट ने सुनाई 6 साल कैद की सजा

पिछले साल की घटना के बाद पीड़िता के परिवार वालों ने इस साल फरवरी में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बिजनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। वकील प्रबीन देब रॉय ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में अंतिम फैसला सुनाया जो कि बिजनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 

कोर्ट ने दोषी टीचर पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया

वकील ने कहा कि कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति संजीब कुमार रे को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसके भुगतान में चूक करने पर पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।