Liberalized Remittance Scheme: सरकार ने दी सफाई, डेबिट क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक खर्च पर नहीं कटेगा टीसीएस

Liberalized Remittance Scheme: सरकार ने दी सफाई, डेबिट क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपये तक खर्च पर नहीं कटेगा टीसीएस

डेबिट-क्रेडिट यूजर्स को राहत

डेबिट-क्रेडिट यूजर्स को राहत

नई दिल्ली। क्रेडिट व डेबिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20 फीसद के टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TSC) मामले में शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत दी गई। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विदेश में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपए तक का खर्च करता है तो उसे कोई टीसीएस नहीं देना होगा।

इस ट्रांजेक्शन को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (Liberalized Remittance Scheme) के तहत 2.5 लाख डॉलर की अधिकतम सीमा से भी मुक्त रखा जाएगा। लेकिन संस्थागत व कारपोरेट कार्ड पर सात लाख रुपए तक के खर्च पर टीसीएस से छूट का नियम लागू नहीं होगा। आगामी एक जुलाई से 20 फीसद के टीसीएस नियम को लागू किया जा रहा है।

सात लाख तक के खर्च पर नहीं देना होगा टीसीएस (TCS will not have to be paid on expenses up to seven lakhs)

गत 16 मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक डेबिट व क्रेडिट कार्ड से विदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य को छोड़ अन्य सभी खर्च पर टीसीएस (TSC) का भुगतान करने के नियम को आगामी एक जुलाई से लागू करने की बात कही गई थी। इस नियम से विदेश में होटल बुकिंग व अन्य खर्च पर 20 फीसद की बढ़ोतरी हो जाती, लेकिन अब शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के स्पष्टीकरण से इससे राहत मिल जाएगी।

शंकाओं को दूर करने के लिए लिया गया (taken to clear doubts)

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस मामले में सभी शंकाओं को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया है कि एक वित्त वर्ष में कोई भी व्यक्ति सात लाख रुपए तक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खर्च करता है तो उस पर एलआरएस (Liberalized Remittance Scheme) नियम लागू नहीं होगा और इस प्रकार उस खर्च पर टीसीएस भी नहीं लगेगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को विदेश में काम के लिए भेजता है और कर्मचारी के खर्च को कंपनी अगर अपने खर्च बुक में दिखाती है तो उस खर्च पर भी एलआरएस (Liberalized Remittance Scheme) नियम लागू नहीं होगा।

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