नवजोत सिद्धू की सजा पर खबर: सरेंडर होने से पहले गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से की यह बड़ी अपील, देखिये क्या कहा?

नवजोत सिद्धू की सजा पर खबर: सरेंडर होने से पहले गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से की यह बड़ी अपील, देखिये क्या कहा?

Sidhu Road Rage Case

Sidhu Road Rage Case

Sidhu Road Rage Case : नवजोत सिद्धू का इन दिनों वक्त बड़ा खराब चल रहा है| एक तो पहले पंजाब कांग्रेस के प्रधान की कुर्सी छिन गई, पार्टी के अपने लोग ही विरोध में हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने करीब 34 साल पुराने एक रोडरेज केस में एक साल की सजा (सश्रम कारावास) सुना दी| और खास बात यह है कि, नवजोत सिद्धू को सजा होने के बाद पंजाब कांग्रेस उनसे बिलकुल किनारा करते हुए नजर रही है| सिद्धू को सजा होने के बाद पंजाब कांग्रेस की तरफ खुलकर यह तक कहा जा रहा है जो हुआ अच्छा हुआ| सिद्धू इसी काबिल हैं|

फिलहाल, सिद्धू की सजा से जुड़ी अब एक अहम खबर आ रही है| दरअसल, कहा जा रहा था कि सिद्धू आज खुद को सरेंडर कर देंगे लेकिन अब बताया जा रहा है कि, सिद्धू अभी सरेंडर नहीं करेंगे| सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपील की गई है| सिद्धू ने सरेंडर होने से पहले कुछ दिनों (लगभग एक हफ्ते) का समय मांगा है| यह समय स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मांगा गया है| वहीं, आपको बतादें कि सजा के इस फैसले पर सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) भी डाली जा सकती है| जिससे सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर विचार करे|

बतादें कि, रोड रेज का यह मामला साल 1988 का है| इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी| जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी| पिछली कई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू को राहत मिलती रही| लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर गाज गिरा दी|

गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार...

बतादें कि, नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई थी कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका को अब खारिज कर दिया जाये| गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि मेरा सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले (Road Rage Case) में पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध है| सिद्धू का कहना था इस मामले में अब यह पुनर्विचार याचिका विचारणीय नहीं है|

क्या है 1988 का वो पूरा मामला ....

बतादें कि, यह पूरा मामला दिसंबर 1988 का है। जब पटियाला में सिद्धू की सड़क पर एक बुजुर्ग से झड़प हो गई थी| बताया जाता है कि इस झड़प में मारपीट हुई और जिसके बाद उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई| जहां, इस मामले में फिर पटियाला पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पहले निचली अदालत में सुनवाई चली| जहां से सिद्धू बरी हो गए|

लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा था| साथ ही सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी को कर दिया था लेकिन बाद में पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सिद्धू की मुश्किलें फिर बढ़ा दीं और अब नतीजा यह रहा कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुना दी|

रोडरेज किसे कहते हैं?

वैसे तो आप रोडरेज का मतलब जानते होंगे लेकिन अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं| दरअसल, सड़क पर आए दिन घटने वाली रोष घटनाओं को रोड रेज़ कहते है। लोग सड़क पर जब लड़ाई-झगड़े पर उतर आते हैं, मार-पीट करने लगते हैं| तब इसे रोड रेज़ कहते हैं।