पंजाब में छह चीजों के सैंपल हुए फेल, 1.46 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब में छह चीजों के सैंपल हुए फेल, 1.46 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब में छह चीजों के सैंपल हुए फेल

पंजाब में छह चीजों के सैंपल हुए फेल, 1.46 लाख का जुर्माना लगाया

मोहाली । खाने पीने की चीजों के छह चीजों के सैंपल फेल हुए है।जिला सेहत विभाग ने न छह दुकानदारों पर 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला सेहत ‌अधिकारी डॉ. सुभाष कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि डीसी अमित तलवार व सिविल सर्जन डॉ. आदर्श पाल कौर के आदेशों पर उनकी टीमों औचक जांच की थी। इस दौरान खाने पीने की चीजों के सैंपल भरे गए थे। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। इस संबंधी रिपोर्ट एडीसी अमनिंदर कौर बराड़ की अदालत में पेश की गई। उनकी तरफ से 1.46 लाख का जुर्माना लगाया गया। एक दुकानदार को पचास हजार, तीन दुकानदारों को 25-25 हजार, एक दुकानदार को बीस हजार व एक दुकानदार को हजार रुपये जुर्माना लगया गया। इसके अलावा दुकानों में सफाई न होने पर मौके पर चालान किए गए थे। जिला सेहत अधिकारी ने मिठाई दुकानदारों को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि फूड सेफ्टी कानून का पालन करे। मिठाई की ट्रे में उसकी एक्सपायरी तिथि अवश्य ‌प्रदर्शित करें। उन्होंने कहा कि बीस जून तक जो दुकानदार ऐसा नहीं करेेगे, विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम पूरे देश में एक अक्तूबर 2020 से लागू है। आम तौर मिठाई के दुकानदारों द्वारा ट्रे में खुली मिठाईयां रखी होती है। जबकि लोगों को पता नहीं हेता है कि मिठाईयां कब बनी है साथ ही कब तक लोग उन्हें खा सकते हैं।