बद्दी की न्यू टाउन परियोजना पर ₹1.5 करोड़ का जुर्माना; रेरा ने प्रमोटर की लापरवाही पर कसा शिकंजा
RERA Cracks Down on Promoter's Negligence
शिमला। RERA Cracks Down on Promoter's Negligence, हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण (रेरा) ने नियमों की अनदेखी और सुनवाई में अनुपस्थिति के कारण बद्दी स्थित न्यू टाउन आवासीय परियोजना के प्रमोटर, मैसर्स गुप्ता प्रापर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा वैधानिक दायित्वों की लगातार अनदेखी के चलते की गई है। रेरा के अनुसार, कंपनी ने आवश्यक प्रविधानों का पालन नहीं किया, जिससे परियोजना के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा।
रेरा ने बताया कि न्यू टाउन आवासीय परियोजना का पंजीकरण नवंबर, 2022 में समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रमोटर ने समय पर पंजीकरण के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया। इसके बावजूद, परियोजना से जुड़े दायित्वों और सुविधाओं को लेकर कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए।
प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2025 में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां पाई गईं, जिन्हें रेरा ने परियोजना प्रबंधन की लापरवाही माना है। रेरा ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। ऐसे मामलों में नियमों की अनदेखी करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो।
बिक्री के दावे पर भी प्रश्न
रेरा की जांच के दौरान निर्माणकर्ता कंपनी ने दावा किया कि परियोजना के सभी आवास बिक चुके हैं। हालांकि, रेरा की जांच में राजस्व रिकार्ड के आधार पर पता चला कि केवल 32 आवासों का ही पंजीकरण हुआ है। इससे परियोजना से जुड़े दावों और दस्तावेजों पर भी प्रश्न उठते है
निरीक्षण में सामने आईं कमियां
- आवासीय भवनों में लगी लिफ्टें बंद पड़ी थीं।
- सीवेज शोधन संयंत्र काम नहीं कर रहा था।
- अग्नि सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय पाए गए।
- कई स्थानों पर बाउंडरी दीवार टूटी हुई मिली।
- सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइटें खराब थीं।
- परियोजना के पार्कों के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी।