Rahul Gandhi Modi Surname Case in Supreme Court| राहुल गांधी का 'मोदी सरनेम' मामला, सजा पर रोक लगवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी; इस मामले में लगाई याचिका, यहां से राहत न मिली तो मामला गड़बड़

Rahul Gandhi Modi Surname Case in Supreme Court

Rahul Gandhi Modi Surname Case in Supreme Court

Rahul Gandhi Modi Surname Case: 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

ध्यान रहे कि, 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राहुल की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी के पास एक ही अंतिम विकल्प बचा और वो सुप्रीम कोर्ट। अब देखना यह होगा कि, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगती है या नहीं? अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से धक्का लग गया तो न तो उनकी सांसदी बहाल होगी और न तो वह छह साल के लिए चुनाव लड़ पाएंगे।

बतादें कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई है साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया है। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।

23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

पिछले महीने 23 मार्च को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?

राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।

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