साइबर ठगी मामले में आरोपी पूनम चंद को जमानत, ₹2.50 लाख शिकायतकर्ता को लौटाए

साइबर ठगी मामले में आरोपी पूनम चंद को जमानत, ₹2.50 लाख शिकायतकर्ता को लौटाए

Poonam Chand accused in a Cyber Fraud Case

Poonam Chand accused in a Cyber Fraud Case

चंडीगढ़। Poonam Chand accused in a Cyber Fraud Case: जिला अदालत ने साइबर अपराध के एक मामले में राजस्थान निवासी पूनम चंद को जमानत दे दी है। आरोपी पर आरोप था कि उसने स्थानीय निवासी सुनीता से ₹2.50 लाख की ठगी की।
आरोपी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता स्वराज अरोड़ा ने अदालत में दलील दी कि पूनम चंद ने कभी भी शिकायतकर्ता सुनीता से कोई राशि प्राप्त नहीं की। बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के बैंक खाते में कोई सीधा लेन-देन नहीं किया गया, और आरोपी को यह जानकारी भी नहीं थी कि उसके खाते में पैसा किसने और क्यों भेजा।
बचाव पक्ष ने पुलिस के इस आरोप को भी सिरे से खारिज किया कि पूनम चंद ने अपना बैंक अकाउंट किट गुजरात निवासी बनवारी लाल को बेचा था। अधिवक्ता स्वराज अरोड़ा ने कहा कि पूनम चंद कभी गुजरात गया ही नहीं और न ही उसने बनवारी लाल से कभी मुलाकात की। इसके अलावा, बनवारी लाल को पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया है, ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि पुलिस को यह जानकारी कैसे मिली कि अकाउंट किट उसी को बेची गई।
हालांकि, अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए पूनम चंद ने ₹2.50 लाख की राशि शिकायतकर्ता सुनीता को वापस कर दी, जबकि आरोपी का कहना था कि उसे अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त राशि उसके खाते में किस माध्यम से आई थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को ₹1 लाख के जमानत और जमानतदार बॉन्ड की शर्त पर नियमित जमानत प्रदान कर दी।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता स्वराज अरोड़ा पेश हुए।