डी आई जी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

डी आई जी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

No Relief to DIG, bail Plea Rejected

No Relief to DIG, bail Plea Rejected

चंडीगढ़: No Relief to DIG, bail Plea Rejected: पंजाब  पुलिस  के निलंबित डीआईजी  हरचरण सिंह  bhullar  को  से राहत नहीं मिल सकी है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि फिलहाल भुल्लर को जेल में ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि सीबीआई द्वारा जिस शब्द ‘सेवा पानी’ को रिश्वत से जोड़ा जा रहा है, उसका अर्थ अलग भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह शब्द केवल घूस के संदर्भ में ही इस्तेमाल हुआ हो।
इससे पहले  सीबीआई  की विशेष अदालत, चंडीगढ़ भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि भुल्लर इतने ऊंचे पद पर तैनात थे और जांच एजेंसी ने पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद ही गिरफ्तारी की है। अभियोजन ने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देना उचित नहीं होगा।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। आदेश के मुताबिक, आगे की सुनवाई तक भुल्लर न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।