PSTET पास बिना नहीं मिलेगी पदोन्नति, पंजाब शिक्षा विभाग ने रद्द किए स्टेशन अलॉटमेंट आदेश
- By Gaurav --
- Thursday, 09 Apr, 2026
No Promotion Without PSTET:
पंजाब शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि PSTET पास किए बिना शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद विभाग ने पहले जारी किए गए स्टेशन अलॉटमेंट से जुड़े आदेश भी रद्द कर दिए हैं।
यह मामला वर्ष 2006 में भर्ती हुए 849 पीटीआई कर्मचारियों से संबंधित है। इन कर्मचारियों ने मास्टर कैडर में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 में उनकी पदोन्नति के आदेश जारी किए थे और जनवरी 2026 में स्टेशन चयन के लिए नोटिस जारी किया गया था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सेवा में रहते हुए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी (TET) परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि एक वर्ष से कम बची है, उन्हें सेवा जारी रखने में छूट दी जा सकती है, लेकिन पदोन्नति के लिए किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर पंजाब शिक्षा विभाग ने 23 जनवरी 2026 को जारी स्टेशन अलॉटमेंट नोटिस को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने PSTET-2 पास नहीं किया है, उन्हें मास्टर कैडर के तहत स्टेशन अलॉट नहीं किए जा सकते।
इस फैसले से उन शिक्षकों पर सीधा असर पड़ेगा जो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक PSTET परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। अब उनके लिए पदोन्नति का रास्ता केवल परीक्षा पास करने के बाद ही खुलेगा।