नाबालिग बयानों से मुकरी, अपहरण का आरोपी बरी

नाबालिग बयानों से मुकरी, अपहरण का आरोपी बरी

Minor Retracts Statements

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चंडीगढ़ 25 फरवरी: Minor Retracts Statements: जिला अदालत ने नाबालिग के अपहरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी युवक को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाला युवक की पहचान सेक्टर 29 के रहने वाले देविंदर कुमार के रूप मे हुई है। दायर मामले के तहत पुलिस ने बरी हुए युवक को करीब 5 साल पहले आईपीसी की धारा 363 के तहत केस दर्ज किया था। युवक पर आरोपी उसने नाबालिक लडकी का अपहरण किया था। हालांकि पीड़ित अदालत में अपने बयानों से मुकर गई।

 देविंदर का केस लड़ने वाले एडवोकेट पलविंदर सिंह लक्की ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को झूठे केस में फंसाया था। पीड़ित लड़की ने खुद कोर्ट में कह दिया कि वह घर से अकेली गई थी। किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था। उसने पुलिस को दिए बयानों से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दी थी। ऐसे में पुलिस का केस कमजोर पड़ गया और कोर्ट ने देविंदर को बरी कर दिया। 

इससे पहले पीड़िता के मामा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी भांजी उनके पास ही रहती है। 21 मार्च 2021 को वह शाम करीब चार बजे घर से चली गई। उन्होंने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। ऐसे में उसने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दे दी। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता को किसी शख्स के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में देखा गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी देविंदर को गिरफ्तार कर उस पर केस दर्ज कर लिया।