Maharashtra Plans Domicile Certificate

महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है अनिवार्य, 1 अगस्त से लागू करने की तैयारी

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Maharashtra Plans Domicile Certificate

महाराष्ट्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमों के तहत राज्य में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए डोमिसाइल (मूल निवासी) प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विधानसभा में बताया कि इस नियम को 1 अगस्त 2026 से लागू करने की तैयारी की जा रही है।

मंत्री ने बताया कि इस संबंध में नियमों का मसौदा तैयार कर कानून एवं न्याय विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। संबंधित विभागों की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि डोमिसाइल प्रमाणित करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

विधानसभा में परिवहन मंत्री ने ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इस क्षेत्र को कानूनी ढांचे में लाने के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को प्रतिदिन 5 रुपये सरकारी शुल्क देना होगा, जबकि प्रत्येक यात्रा से 2 रुपये ड्राइवर कल्याण कोष में जमा किए जाएंगे।

सरनाइक ने बताया कि बिना अनुमति निजी दोपहिया वाहन से यात्रियों को ले जाना नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, Uber, Rapido और Ola जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 दिनों का अस्थायी लाइसेंस दिया गया है, ताकि वे निर्धारित अवधि में सभी आवश्यक नियमों का पालन कर सकें।

उन्होंने कहा कि 'महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025' में महिलाओं, छात्रों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाइक टैक्सी चालकों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज और पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होगा।

परिवहन मंत्री के अनुसार, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच बिना वैध परमिट संचालित 814 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 151 वाहन जब्त, 14 एफआईआर दर्ज और 16.25 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं अप्रैल-मई 2026 के दौरान 211 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 66 वाहन जब्त किए गए और 2.31 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।