कसोल की रेव पार्टियों पर हाई कोर्ट सख्त, एसपी और एसडीएम के तबादले के आदेश
High Court cracks down on Kasol rave parties
शिमला। High Court cracks down on Kasol rave parties, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुल्लू जिला के कसोल में जंगलों में रेव पार्टियों पर कार्रवाई न करने पर एसपी कुल्लू और संबंधित एसडीएम का तबादला करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने पार्टियों के संयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने कहा कि जंगलों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को निर्धारित की गई है।
हाई कोर्ट ने कुल्लू जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए थे कि वह प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की मदद से उस जगह का दौरा करें और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपें। कोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे निजी हलफनामे दाखिल करें और इस संबंध में छपी खबर पर स्पष्टीकरण दें।
रेव पार्टियों के संबंध में छपी खबर में बताया गया था कि कसोल जिसे मिनी इजरायल भी कहा जाता है, में सात से 11 जून तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आयोजन संस्था इसका प्रचार कर रही है। कार्यक्रम की एक प्रतिभागी टिकट 10,000 से 16,000 रुपये के बीच बताई जा रही है।
इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा के अलावा इजराइल समेत विदेश से भी लोग आ रहे हैं। इसमें बताया गया था कि लगभग 10,000 लोगों ने बुकिंग की है और मुख्य आयोजक इजरायली हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करके पैसे कमाने के लिए तेज आवाज वाले संगीत के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।