हरियाणा-पंजाब में डॉग बाइट के मामलों पर हाईकोर्ट सख्त: स्थानीय निकायों से मांगा कुत्तों के काटने और नसबंदी का डेटा
- By Gaurav --
- Monday, 15 Sep, 2025

High Court strict on dog bite cases in Haryana-Punjab:
High Court strict on dog bite cases in Haryana-Punjab: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉग बाइट के मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के स्थानीय निकायों से जिलेवार कुत्तों के काटने की घटनाओं की संख्या मांगी है। साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए की गई कार्रवाई का विवरण भी तलब किया है।
चंडीगढ़ में चल रहे कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रम पर सवाल उठे हैं। यह कार्यक्रम अप्रैल 2015 के आदेश की अवहेलना के आरोपों के चलते हाईकोर्ट की जांच के दायरे में आया है। कोर्ट ने पाया कि कार्यक्रम के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जस्टिस विकास बहल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उच्च न्यायालयों में लंबित सभी समान मामलों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा।
इस मामले में वकील सौरभ अरोड़ा और कुणाल मालवानी ने याचिकाएं दायर की थीं। पूर्व सांसद मेनका गांधी प्रतिवादी थीं, जिनका प्रतिनिधित्व वकील कुणाल डावर ने किया। पशु कार्यकर्ता सुनयना सिब्बल की ओर से वकील वीरेन सिब्बल पेश हुए।
यह मामला गुरमुख सिंह द्वारा हाईकोर्ट में लाया गया था। उन्होंने चंडीगढ़ के रोज गार्डन में आवारा कुत्तों की समस्या को उठाया था।