हरियाणा में बिजली सरचार्ज मामले की सुनवाई टली, अब 10 जून को होगी जनसुनवाई
- By Gaurav --
- Friday, 15 May, 2026
HERC Defers Hearing on
Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) ने हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) वसूली नियमों में ढील देने संबंधी याचिका पर प्रस्तावित जनसुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam और Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam ने आयोग से अनुरोध किया है कि अतिरिक्त बिजली खरीद लागत को मासिक आधार पर वसूलने के बजाय आगामी वर्षों में 47 पैसे प्रति यूनिट की समान दर से वसूला जाए।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
यदि कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में तत्काल बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में अतिरिक्त लागत और संभावित ब्याज का भार उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
Haryana Electricity Regulatory Commission ने कहा कि मामले में पारदर्शिता और उपभोक्ता हित सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।