HC strict on garbage near Atal Tunnel, called for reply from Chief Secretary and DC

अटल टनल के पास कचरे पर एचसी सख्त, चीफ सेक्रेटरी और डीसी से जवाब तलब

HC strict on garbage near Atal Tunnel, called for reply from Chief Secretary and DC

HC strict on garbage near Atal Tunnel, called for reply from Chief Secretary and DC

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अटल टनल के आसपास कचरे के ढेरों पर संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव सहित पर्यटन के प्रधान सचिव, लाहौल स्पीति व कुल्लू जिला के जिलाधीशों, बीआरओ दीपक प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद मनाली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अटल टनल एक फेमस टूरिस्ट स्थल के रूप में उभरा है और बड़ी तादाद में पर्यटक लाहौल की खूबसूरत वादियों में घूमने आते हैं। पर्यटकों द्वारा अटल टनल के आसपास कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे वहां गंदगी के ढेर लग गए हैं। यहां न तो पर्याप्त कूड़ेदान है और न ही पुरुषों और महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय हैं।

मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रतिवादियों को शपथ पत्र दायर कर क्षेत्र में फैली गंदगी को हटाने के लिए एक्शन प्लान बताने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने वाले नियम और पिछले एक वर्ष में वसूल किए गए जुर्माने की रकम की जानकारी भी मांगी है।

अटल टनल के आसपास गंदगी को रोकने के लिए बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले प्रावधानों की जानकारी भी मांगी गई है, जिसमें चेतावनी बोर्ड, डस्टबिन, पुरुषों व महिलाओं के लिए शौचालय और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपाय शामिल हैं। गौरतलब है कि यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला के उत्तरी क्षेत्र में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। 3200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस टनल का लोकार्पण 3 अक्तूबर 2020 को किया गया था। रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ ने इसका कार्य पूरा किया था। मामले पर सुनवाई 17 अगस्त को होगी।