4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बस ड्राइवर को 25 वर्ष की कठोर सजा

Sentenced to 25 years of Rigorous Imprisonment

Sentenced to 25 years of Rigorous Imprisonment

जिला अदालत ने दोषी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

अर्थ प्रकाश संवाददाता
पंचकूला। Sentenced to 25 years of Rigorous Imprisonment: 
6 साल पुराने एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने बस ड्राइवर को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष मामले में दोषी के खिलाफ मिले साक्ष्यों और अपनी मजबूत दलीलों के आधार पर और महिला थाना में तैनात जांच अधिकारी कर्मजीत कौर अहम सुराग की बदौलत दोषी को सजा दिलवाने में सफल हुए। अदालत ने दोषी को सजा के साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

वर्ष 2020 की 14 फरवरी को घटित वारदात के दायर मुकदमें के मुताबिक 4 साल की बच्ची हिमाचल के बद्दी के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ती थी। वह जाने के लिए बस में चढ़ी थी। उसी के ड्राइवर ने बच्ची को दबोच कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के अभिभावक की ओर से वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद बच्ची का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में बच्ची के घायल होने की पुष्टि हुई। स्थानीय पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत केस दर्ज किया। तफ्तीश के दौरान बच्ची ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दोषी ड्राइवर की शिनाख्त की और उसके बयान भी दर्ज किए गए। जिसके बाद सालों चली सुनवाई के बाद जिला अदालत ने ड्राइवर को पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।