Haryana Human Rights Commission

हरियाणा मानवाधिकार आयोग सख्त, सरकारी अस्पतालों के शवगृहों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश

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शवों के सम्मानजनक संरक्षण में लापरवाही के मामलों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सरकारी अस्पतालों के शवगृहों की व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को शव संरक्षण के लिए लगाए गए फ्रीजर चैंबरों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और उन्हें हर समय चालू रखने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने सोनीपत और फरीदाबाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया।

सोनीपत मामले में एक परिवार ने आरोप लगाया था कि पोस्टमार्टम के दौरान फ्रीजर सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण शव के संरक्षण में लापरवाही बरती गई, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा।

वहीं, फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल की रिपोर्ट में सामने आया कि शव संरक्षण के लिए उपलब्ध 14 फ्रीजर चैंबरों में से केवल 10 ही कार्यरत हैं, जबकि चार लंबे समय से बंद पड़े हैं। दूसरी ओर, सोनीपत सिविल अस्पताल में आठ डीप फ्रीजर उपलब्ध होने की जानकारी आयोग को दी गई।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया कि मृतकों की गरिमा की रक्षा केवल संवेदनशीलता का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संस्थानों की कानूनी जिम्मेदारी भी है। आयोग ने कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में शवगृह की बदहाल व्यवस्था या उपकरणों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।