Haryana Govt Restores Old

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: माता मनसा देवी बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू

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हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी है। इसके लिए ‘पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि नियम, 2025’ अधिसूचित किए गए हैं।

सरकार के फैसले के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से पहले नियुक्त नियमित कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, यह नियम 6 अक्तूबर 2021 से प्रभावी माने जाएंगे। बोर्ड प्रशासन ने 57 पात्र कर्मचारियों की सूची भी जारी कर दी है, जिन्हें इस दायरे में शामिल किया गया है।

नए नियमों के तहत, जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत ही बने रहेंगे।

पात्र कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि (PF) खाते में जमा नियोक्ता अंशदान को ब्याज सहित पेंशन फंड में वापस जमा कराना होगा। इसके बाद ही वे OPS के लाभ के लिए पात्र होंगे।

इसके अलावा, बोर्ड प्रशासन एक विशेष पेंशन खाता स्थापित करेगा, जिसमें भविष्य निधि योगदान के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान जमा किया जाएगा। मुख्य प्रशासक द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर बैंक हर महीने पेंशनधारकों के खातों में राशि ट्रांसफर करेगा।

यह फैसला राज्य के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे थे।