Haryana Govt Directs Employees

हरियाणा सरकार का आदेश: सभी कर्मचारी 22 मई तक भरें वार्षिक संपत्ति विवरण

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हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return) 22 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर वित्त वर्ष के अंत में अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर अपना वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करें।