हरियाणा में पर्यटन व अन्य वाहनों की उम्र सीमा तय, एनसीआर में सख्ती लागू
- By Gaurav --
- Thursday, 12 Feb, 2026
Haryana fixes age limit for tourist and other vehicles, strict enforcement in NCR
हरियाणा में अब 12 साल से अधिक पुराने पर्यटन वाहन कहीं भी संचालित नहीं किए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने हरियाणा मोटर यान संशोधन नियम लागू करते हुए वाहनों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कर दी है।
एनसीआर में कड़े नियम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 14 जिलों में केवल वही पेट्रोल और सीएनजी आधारित पर्यटन वाहन चल सकेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन को 12 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है।
डीजल आधारित पर्यटन वाहनों के लिए आयु सीमा और भी सख्त रखी गई है। एनसीआर में डीजल पर्यटन वाहन अधिकतम 10 वर्ष तक ही संचालित किए जा सकेंगे।
एनसीआर से बाहर नियम
एनसीआर से बाहर के जिलों में पेट्रोल और सीएनजी आधारित पर्यटन वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष ही रहेगी। हालांकि डीजल वाहनों को यहां दो वर्ष की अतिरिक्त राहत दी गई है, यानी वे 12 वर्ष तक चल सकेंगे।
एनसीआर में शामिल जिले
हरियाणा के 23 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं:
करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल।
एनसीआर से बाहर जिले
पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद और अंबाला जिले एनसीआर से बाहर हैं।
अन्य वाहनों के लिए भी आयु सीमा
परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूल बसों, रोडवेज बसों, निजी बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज के तहत परमिट लेने वाले वाहनों की भी आयु सीमा तय की गई है।
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पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य क्लीन फ्यूल वाहन अधिकतम 15 वर्ष तक चल सकेंगे।
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एनसीआर में डीजल वाहन 10 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सड़क पर नहीं चल सकेंगे।
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एनसीआर से बाहर डीजल वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।
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एनसीआर में डीजल स्कूल बसें 10 वर्ष से अधिक नहीं चल सकेंगी।
निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा।