Gujarat High Court Upholds Death

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद बरकरार रखी

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Gujarat High Court Upholds Death

अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी और 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा की पुष्टि कर दी। वर्ष 2008 में हुए इन सिलसिलेवार बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे।

जस्टिस ए.वाई. कोगजे और समीर दवे की खंडपीठ ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े दोषियों को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा।

गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में महज 70 मिनट के भीतर 21 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। हमलावरों ने शहर के कई स्थानों के साथ अस्पतालों को भी निशाना बनाया था। इस मामले में विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

नोट: उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए पाठ में हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HuJI) द्वारा जिम्मेदारी लेने तथा दिल्ली लाल किला ब्लास्ट संबंधी जानकारी भी शामिल है, लेकिन ये अलग मामलों से संबंधित हैं और इन्हें इस खबर से अलग रखना बेहतर होगा ताकि तथ्यात्मक भ्रम न हो।