GST Registration to Be Faster

छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, जीएसटी पंजीकरण अब तीन दिन में

undefined

GST Registration to Be Faster

Himachal Pradesh सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। GST Council की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए इन नए नियमों से राज्य में जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया अब पहले से अधिक सरल और तेज हो जाएगी।

नए नियम 9(क) के तहत अब जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को डाटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर पोर्टल द्वारा पहचान किए जाने पर आवेदन जमा करने के तीन कार्य-दिवसों के भीतर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी, जो नियम 8, 12 या 17 के तहत आवेदन करते हैं।

सरकार ने करदाताओं के लिए नियम 14(क) के तहत एक नया विकल्प भी पेश किया है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनका मासिक निर्गम कर दायित्व 2.50 लाख रुपये से कम है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या का सफल प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

इस नियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति उसी राज्य में एक ही पैन नंबर पर दूसरा पंजीकरण प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति इस विशेष विकल्प से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे प्रारूप जीएसटी आरईजी-32 में आवेदन करना होगा।

सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। 1 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करने पर कम से कम तीन महीने का रिटर्न और उसके बाद कम से कम एक कर अवधि का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही पंजीकरण की तारीख से आवेदन की तारीख तक के सभी रिटर्न जमा होने चाहिए और आवेदक के खिलाफ रद्दीकरण की कोई कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।

यह नई अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई है, जबकि इन नियमों को 1 नवम्बर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के हजारों छोटे व्यापारियों को डिजिटल माध्यम से त्वरित पंजीकरण की सुविधा मिलेगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।