पैरी के खिलाफ रंगदारी का केस बंद, पुलिस ने अदालत में जमा कराया डेथ सर्टिफिकेट
- By Gaurav --
- Tuesday, 03 Feb, 2026
Extortion case against Parry closed, police submitted death certificate in
गैंगवार का शिकार हुए इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी के खिलाफ जिला अदालत में चल रहे रंगदारी के मामले को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अदालत में पैरी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी।
शहर में गैंगस्टर नेटवर्क फैलाने और रंगदारी वसूलने के आरोपों में पैरी के खिलाफ जिला अदालत में कई आपराधिक मामले विचाराधीन थे। 1 दिसंबर 2025 को सेक्टर-26 में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पैरी पर दर्ज मामलों में शहर में रंगदारी मांगने का एक मामला भी शामिल था, जिसमें अब यह कार्रवाई की गई है।
हालांकि, इस केस में पैरी के अलावा सतनाम सिंह, सिमरनजीत सिंह, अमनदीप सिंह उर्फ मनी, गगनदीप सिंह और दीपू (बनूड़ निवासी) भी आरोपित हैं। पुलिस के अनुसार इनके खिलाफ मुकदमा आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस ने बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व गुप्त सूचना के आधार पर कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सूचना में सामने आया था कि कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का गिरोह शहर और आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। बिश्नोई और उसका सहयोगी संपत नेहरा जेल में रहकर गैंग को निर्देश दे रहे थे, जबकि विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ भी उनके संपर्क में था।
जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य व्यापारियों, बिल्डरों, होटल और क्लब संचालकों से हथियारों के बल पर रंगदारी वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ऑटोमैटिक व सेमी-ऑटोमैटिक हथियार, पिस्टल, कारतूस और .30 बोर राइफल बरामद की थी, जिनमें पैरी भी शामिल था।