District Magistrate Kullu issued these special orders दशहरा उत्सव को लेकर जिलाधीश कुल्लू ने ये खास आदेश किए जारी, देखें

दशहरा उत्सव को लेकर जिलाधीश कुल्लू ने ये खास आदेश किए जारी, देखें

District Magistrate Kullu issued these special orders

District Magistrate Kullu issued these special orders

District Magistrate Kullu issued these special orders : दशहरा उत्सव में  सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश कुल्लू ने  एनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए 
दशहरे के दौरान कुल्लू में पर्यटकों की भारी भीड़ आने की संभावना है। ऐसे आयोजनों के दौरान, असामाजिक तत्वों के जिले में घुसपैठ करने और विघटनकारी, देशद्रोही या यहाँ तक कि आपराधिक प्रकृति की गतिविधियों में शामिल होने की संभावना रहती  है।  सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, कुल्लू, तोरुल एस. रवीश,  ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत  प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा सख्त अनुपालन के लिए  निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।


आदेश में कहा गया है कि  पुलिस, अर्धसैनिक बल और ड्यूटी पर तैनात सेना के जवानों के अलावा कोई भी व्यक्ति 02 अक्टूबर -2025 से 08र अक्टूबर  2025 तक पुलिस स्टेशन कुल्लू, मनाली और भुंतर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आग्नेयास्त्र ले जाना वर्जित रहेगा।


  भुंतर, कुल्लू, मनाली क्षेत्रों की नगर समितियों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य मकान मालिक किसी भी व्यक्ति, विशेषकर विदेशियों, शॉल विक्रेताओं, प्रवासी मजदूरों, नौकरों और अन्य संदिग्ध तत्वों के  पास कोई हथियार हो  तो इनके आगमन/ठहरने के बारे में बिना किसी देरी के निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 


दशहरा के दौरान और उसके आसपास  पुलिस अधीक्षक, कुल्लू से पूर्व लिखित अनुमति लिए  बिना  ड्रोन और हवाई गतिविधियों (पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून) का उपयोग सख्त निषेध  रहेगा।  यह प्रतिबंध उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से वैध अनुमति प्राप्त कर ली है।  सभी ड्रोन संचालकों को ड्रोन नियम, 2021 के प्रावधानों और डीजीसीए या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय है।