Deputy Director Dismissed: पंजाब में डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला बरख़ास्त
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Deputy Director Dismissed: पंजाब में डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला बरख़ास्त

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Deputy Director Dismissed: पंजाब में डिप्टी डायरैक्टर राकेश कुमार सिंगला बरख़ास्त

संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जायेगी - लाल चंद कटारूचक्क
नौकरी में होते हुये विदेशी मुल्क की पी. आर. लेना सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन

चंडीगढ़, 20 अगस्त: Deputy Director Dismissed: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शहीद ए आज़म भगत सिंह(Shaheed e Azam Bhagat Singh) के पैतृक गाँव खटकड़ कलां में कसम उठाने समय पर यह प्रण किया था कि राज्य के लोगों को एक साफ़-सुथरा और सभ्य प्रशासन(Clean and decent administration) मुहैया करवाया जायेगा। इसमें कोई भी कोताही और संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं की जायेगी। इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के विभाग की तरफ से आज एक अधिकारी डिप्टी डायरैक्टर(deputy director) राकेश कुमार सिंगला को अपने फर्ज़ में कोताही करने और ज़रूरी तथ्य छिपाने के कारण बरख़ास्त कर दिया गया है। 

मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने दी जानकारी

आज यहाँ यह जानकारी देते हुए राज्य के ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि उक्त अधिकारी ने पंजाब सिवल सर्विसिज रूल्ज़, 1970 का घोर उल्लंघन करते हुए यह तथ्य सरकार से छिपाया कि उसने साल 2006 से कैनेडा की पी. आर. हासिल की हुई है। उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त अधिकारी को साल 2017 में चार्जशीट किया गया था और जनवरी 29, 2019 को दोष सिद्ध हो गए थे। 

श्री कटारूचक्क ने यह भी बताया कि इस सभी मामले की जांच एक सेवामुक्त जज और विभाग के एक अधिकारी द्वारा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त अधिकारी को दोषों की कापी मुहैया करवाई गई थी और निजी सुनवाई का मौका दिया गया था परन्तु यह अधिकारी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। इसके मद्देनजऱ उक्त अधिकारी को आज बरख़ास्त कर दिया गया है।