दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत डिटेंशन पावर; CJP Protest के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से नोटिफिकेशन जारी
Delhi Police Commissioner NSA Detention Power Renewed Notification
Delhi CP NSA Detention Power: दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 के तहत डिटेंशन पावर दी गई है. दरअसल पुलिस कमिश्नर को दी गई डिटेंशन पावर 3 महीने के लिए रिन्यू की गई है. यानि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लेने का अधिकार फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इस बारे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक तीन महीने के लिए NSA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है. इस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आईपीएस अनुराग कुमार हैं. उन्हें हाल ही IPS सतीश गोलचा को हटाने के बाद दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. जिसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी.
.jpg)
डिटेंशन पावर का CJP Protest से सीधा संबंध नहीं
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत डिटेंशन पावर दिए जाने पर कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे CJP छात्र आंदोलन को दबाने के लिए लिया गया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दावे को गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि यह हर तीन महीने में होने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. मौजूदा आदेश भी 7 जुलाई 2026 को ही जारी कर दिया गया था, यानी CJP आंदोलन के तेज होने से पहले ही. इसलिए इसका मौजूदा प्रदर्शन से कोई सीधा संबंध नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करते हुए लिखा, ''सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली जानकारी फैल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खास तौर पर चल रहे CJP प्रोटेस्ट को दबाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत डिटेंशन पावर दी गई है. इस बारे में, ऑफिशियली यह साफ किया जाता है कि यह ऑर्डर NSA के तहत पावर का एक रूटीन, हर तीन महीने में एक्सटेंशन है, जिसे आमतौर पर हर तीन महीने में रिन्यू किया जाता है.''
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा, ''मौजूदा रिन्यूअल 07.07.2026 को 19.07.2026 से 18.10.2026 तक के समय के लिए जारी किया गया था, जो CJP विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले का है. इसके अलावा, हाल की घटनाओं के संबंध में इस ऑर्डर के लिए कोई खास रिक्वेस्ट शुरू नहीं की गई थी. रिन्यूअल एक सामान्य स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है और इसे गलत तरीके से समझा गया है.''
क्या है NSA?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 के तहत किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा मानने पर एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया जा सकता है और बिना किसी फॉर्मल चार्ज के 12 दिन से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक के लिए डिटेन किया जा सकता है. दिल्ली में उपराज्यपाल समय-समय पर पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार सीमित अवधि के लिए देते हैं.