Delhi HC Denies Manish Sisodia Bail| मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, ED केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
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फिर बड़ा झटका, राहत के कोई आसार नहीं! मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश जान लीजिए

Delhi HC Denies Manish Sisodia Bail

Delhi HC Denies Manish Sisodia Bail

Delhi HC Denies Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल पा रही है. सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

दरअसल, आज सोमवार को दोपहर 2:30 बजे दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में ED द्वारा दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश सुनाना था। इस बीच सिसोदिया की धड़कनें भी बढ़ीं हुईं थीं। वहीं आशंका यह थी कि, कहीं सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज न कर दी जाए। फिलहाल, ऐसा ही हुआ।

बतादें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

ध्यान रहे कि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो बार इतनी राहत जरूर दी थी कि वे एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिल पाएंगे।

सीबीआई और ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल

बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।

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