Manish Sisodia Met Wife| मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने लाई दिल्ली पुलिस; राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी है इजाजत

मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलवाने लाई दिल्ली पुलिस; राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी है इजाजत, टाइमिंग भी है फिक्स

Delhi Ex Deputy CM Manish Sisodia Met Wife At Home With Delhi Police Security

Delhi Ex Deputy CM Manish Sisodia Met Wife At Home With Delhi Police Security

Manish Sisodia Met Wife: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह कि आज छोटी दिवाली भी है और त्योहार के इस अवसर पर सिसोदिया को घर आने को भी मिल गया है। यह उनके लिए बड़ी राहत है। फिलहाल, सिसोदिया के आसपास पुलिस का कड़ा सुरक्षा पहरा है, वह पुलिस की निगरानी में रहेंगे।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह 10 बजे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर उनके घर पहुंची। सिसोदिया अपने घर अपनी बीमार पत्नी के साथ शाम 4 बजे तक रह पाएंगे। पत्नी के लिए मिले इस समय के दौरान मनीष सिसोदिया को मीडिया से बातचीत करने और राजनीतिक भागीदारी करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी शर्त के साथ बीते शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी मनीष सिसोदिया को दो बार एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की राहत दी जा चुकी है।

मनीष सिसोदिया का वीडियो

 

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दी थी जमानत याचिका

मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज की जा चुकी है। यही नहीं हाल ही में 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया को झटका दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।

आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।