मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब परिवारों को राहत, कानपुर में शुरू हुई तैयारियां

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से गरीब परिवारों को राहत, कानपुर में शुरू हुई तैयारियां

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Chief Minister's Mass Marriage Scheme provides

कानपुर। आर्थिक तंगी अब गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से शहर में बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह समारोह की तैयारी शुरू हो गई है।

शुक्रवार कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में योजना की तैयारियों, आवेदन, सत्यापन और आयोजन व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जनपद को 1534 विवाहों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष अब तक 542 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 509 आवेदन ग्रामीण क्षेत्र तथा 33 आवेदन शहरी क्षेत्र से आए हैं।

एक लाख रुपये प्रति जोड़ा व्यय, 60 हजार सीधे खाते में जाएंगे

योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल एक लाख रुपये का खर्च निर्धारित है। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये की सामग्री वैवाहिक उपहार के रूप में दी जाएगी। जबकि भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा खर्च किए जाएंगे।

पायल-बिछिया से लेकर सीलिंग फैन और बिस्तर तक मिलेगा सामान

नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें साड़ी, कपड़े, चांदी की पायल और बिछिया, डिनर सेट, कुकर, कढ़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस, कूल केज, कंबल, गद्दा, तकिया और बेडशीट समेत अन्य सामग्री शामिल रहेगी।

तीन लाख सालाना आय वाले परिवार ही होंगे पात्र

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं है। शादी की तारीख पर कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
विधवा, परित्यक्ता तथा कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी योजना में शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

विवाह तिथि से एक सप्ताह पहले तक कर सकेंगे आवेदन

योजना के लिए आवेदन https://cmsvy.upsdc.gov.in⁠ पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। निर्धारित विवाह तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन के बाद आय, जाति, उम्र और अन्य अभिलेखों का परीक्षण होगा तथा बीडीओ, ईओ अथवा नगर निगम स्तर पर भौतिक सत्यापन होगा।

 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

 

अनिवार्य दस्तावेज

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज

क्रम संख्या मान्य दस्तावेज
1 स्कूल रिकॉर्ड
2 जन्म प्रमाण पत्र
3 मतदाता पहचान पत्र
4 मनरेगा जॉब कार्ड
5 आधार कार्ड