कोठी के बाहर हुए ग्रेनेड अटैक मामले में आरोप तय

कोठी के बाहर हुए ग्रेनेड अटैक मामले में आरोप तय

Grenade Attack Case Outside Bungalow

Grenade Attack Case Outside Bungalow

चंडीगढ़, 21 मार्च: Grenade Attack Case Outside Bungalow: शहर के सेक्टर-10 में कोठी के बाहर हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में नामजद किए गए आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत ने आरोप तय (चार्ज फ्रेम) कर दिए है। मामले में अब 2 अप्रेल से ट्रायल शुरू होगा। इस मामले की में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एन.आई.ए) ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मामले की जांच के दौरान एन.आई.ए ने कुछ महीने पहले धमाके सजीश में शामिल आरोपी अभिजोत उर्फ बाबा के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी है। इस मामले में जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों विशाल और रोहन मसीह के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामले की जांच के दौरान एन.आई.ए ने धमाके सजीश में शामिल आरोपी अभिजोत को गिरफ्तार कर जांच पूरी होने की बात कहते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।

बीते वर्ष 11 सितंबर 2024 को रोहन और विशाल मसीह नाम के दो युवकों ने सेक्टर-10 की इस कोठी में हैंड ग्रेनेड फेंका था। हालांकि इस हमले में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था। अमेरिका बैठे आतंकी हैप्पी पासियां ने इस हमले की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर रोहन और विशाल ने इस वारदात को अंजाम दिया था। हैप्पी पासियां ने अभिजोत के जरिए आरोपियों को हथियार और अन्य सामग्री मुहैया करवाई थी। मामले में आरोपी विशाल और रोहन मसीह पकड़े जाने के बाद एनआईए ने अभिजोत को गिरफ्तार किया था। हाल ही में भी एनआईए ने अभिजोत को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ भी की थी। अभिजोत ने सेक्टर-10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी के घर की रेकी की और पिस्टल व गोलियां इकट्ठी कीं।

ऑटो में आए थे हमलावर...

रोहन और विशाल वारदात को अंजाम देने के लिए सेक्टर-43 से सेक्टर-10 तक ऑटो में आए थे। इसके बाद वह ऑटो से ही फरार हो गए थे। चंडीगढ़ पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस हमले में उसकी कोई भूमिका सामने नहीं आई थी। पंजाब पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने रोहन और विशाल को ढूंढ निकाला था। इसके बाद केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी।