चंडीगढ़ ने बिजली लाइनों के पास अवैध निर्माण के लिए 805 नोटिस जारी किए

Chandigarh CPDL Issues 805 Notices for Unsafe Constructions Near Power Lines
चंडीगढ़ ने बिजली लाइनों के पास अवैध निर्माण के लिए 805 नोटिस जारी किए
चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने बिजली के खंभों और ओवरहेड लाइनों के बेहद करीब अवैध निर्माण करने के लिए निवासियों को 805 नोटिस जारी किए हैं। उल्लंघनों में विस्तारित इमारतें, बालकनी, चारदीवारी और बिजली के बुनियादी ढांचे पर अतिक्रमण शामिल हैं, जो गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।
फरवरी 2025 में शहर के बिजली वितरण का कार्यभार सीपीडीएल द्वारा अपने हाथ में लेने के बाद, एक विस्तृत सर्वेक्षण में सेक्टर 25, बापू धाम कॉलोनी, सेक्टर 26, दरिया, खुदा जस्सू, खुदा लाहौरा, धनास, हल्लोमाजरा, फैदां, मनीमाजरा, मौली जागरण, मौली गांव, विकास नगर, चरण सिंह कॉलोनी, पलसोरा, बुड़ैल, दादूमाजरा, दादूमाजरा कॉलोनी और मलोया सहित कई क्षेत्रों में उल्लंघनों की पहचान की गई है। निवासियों को तुरंत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सीपीडीएल ने उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और पुलिस विभाग के साथ नोटिसों का विवरण भी साझा किया है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य उल्लंघनकर्ताओं को और नोटिस भेजे जा रहे हैं।
इसी कड़ी में, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा आवश्यक सेवा (रखरखाव) अधिनियम (एस्मा), 1974 लागू कर दिया है, जिसके तहत 26 जनवरी, 2026 तक सीपीडीएल कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।