पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, कंपनियों को नोटिस जारी
Action to be taken over negligence in the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana
पटना। Action to be taken over negligence in the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2026) का काम कर रही कंपनियों द्वारा अगर समय पर बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है तो उन पर कार्रवाई होगी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की मुख्य सचिव के स्तर पर सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में इस आशय का निर्देश दिया गया। इसके तहत "यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन" (यूला) मॉडल की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का भी अपडेट लिया गया।
बैठक के दौरान कुछ एजेंसियों द्वारा काम में ढिलाई और नियमों की अनदेखी पर मुख्य सचिव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
एनबीपीडीसीएल के तहत दरभंगा सर्किल में काम कर रही लैंडस्काई और पूर्णिया में कार्यरत सेन एंड पंडित को काम में धीमी प्रगति और नियमों का पालन न करने के लिए तत्काल प्रभाव से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
एसबीपीडीसीएल के तहत सेन एंड पंडित (औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा) और सन फीड इकोसॉल्यूशन (पटना) द्वारा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा न करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के भीतर बैंक गारंटी न देने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन कंपनियों के वेंडर और इनवर्टर/मॉड्यूल अप्रूवल की प्रक्रिया लंबित है उन्हें आज ही शाम तक जांच पूरी कर मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सामग्री की आपूर्ति में कोई बाधा न आए।