हरियाणा में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

हरियाणा में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

हरियाणा में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

हरियाणा में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

चंडीगढ़, 21 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा 
मंत्रिमंडल की बैठक में आज यहां सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, ‘आचरण नियम, 2016’ के नियम 24 में वर्णित चल संपत्ति की परिभाषा में ‘बीमा नीतियां’ शब्द हटा दिया गया है। इसी प्रकार, अनुलग्नक-ए में ‘बीमा नीतियां’ शब्द जहां कहीं भी आएंगे, उन्हें हटा दिया गया है।

राज्य सरकार ने ‘चल संपत्ति’ की परिभाषा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और ‘आचरण नियम, 2016’ के नियम 24 में वर्णित ‘चल संपत्ति’ की परिभाषा में संशोधन करने का निर्णय लिया। चल संपत्ति के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी वस्तुओं को एक कर्मचारी द्वारा खुले बाजार में स्थानांतरित/बेचा जा सकता है लेकिन ‘बीमा नीतियां’ किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को बेची/हस्तांतरण नहीं की जा सकती हैं। इसलिए, केवल ‘चल संपत्ति’ की अभिव्यक्ति से ‘बीमा नीतियां’ शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया।