नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी
Accused acquitted in minor rape
-सेक्टर-31 थाना पुलिस ने दो साल पहले 2024 में केस दर्ज कर किया था गिरफ्तार
चंडीगढ़,3 अप्रैल : Accused acquitted in minor rape, जिला अदालत ने शादी का झांसा दे नाबालिग के से दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वाले आरोपी की पहचान पीड़िता के पड़ोस में ही रहने वाले राजू के रूप में हुई है।
सेक्टर-31 थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि वह यहां अपने परिवार के साथ बीते 7-8 सालों से किराय पर रह रही है,वह 6 भाई-बहन है। उसकी सबसे बड़ी बहन 19 सा की और सबसे छोटा भाई 3 साल का है। उसने शहर के एक सरकारी स्कूल से 9वीं तक पढ़ाई की और प्राइवेट नौकरी करने लगी। इसी दौरान उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले राजू नाम के लड़के से हुई दोस्ती के कारण उनकी अक्सर बात होती रहती थी। पीड़िता के मुताबिक करीब 1 साल पहले राजू अचानक से उसके घर आ गया,जिस वक्त घर पर कोई नहीं था। आरोपी ने पहले तो पीड़िता से मीठी- मीठी बाते करी फिर उसके बाद शारिरिक संबंध बनाये। इस दौरान पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने कहां वह उसे पसंद करता है और शादी करेगा। आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ ना बताने की चेतावनी दी। आरोपी के डर के कारण नाबालिग ने अपने माता-पिता को भी इस घटना के बारे में इस डर से नही बताया कि अगर उनको पता चल गया तो वह उसे गांव भेज देंगे। इसके बाद आरोपी ने एक बार फिर पीड़िता के साथ संबंध बनाए,जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। इसका पता उसे तब चला जब पेट में दर्ज होने के कारण परिजन उसे दिखाने के लिए सेक्टर-16 अस्पताल ले गए। जहां उसका अपने आप ही गर्भपात हो गया। इसके बाद पीड़िता ने इस पूरी घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयानों और शिकायत के अधार पर आरोपी राजू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।