Panjab University रोज गार्डन दुष्कर्म केस में आरोपी बरी, साक्ष्य साबित नहीं कर सका अभियोजन
- By Gaurav --
- Monday, 16 Mar, 2026
Accused Acquitted in Alleged Rape Case
पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर स्थित रोज गार्डन में 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के करीब दो वर्ष पुराने मामले में जिला अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अदालत ने बिट्टू उर्फ लड्डू को बरी किया l जो कि
गांव सोहरौल, थाना बेनीपट्टी, जिला मधुबनी (बिहार) का निवासी है l जिसके खिलाफ 22 अप्रैल 2024 को पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी के सेक्टर-14 स्थित जियोलॉजी कैंटीन में बर्तन धोने का काम करती थी। वहीं काम करने वाले आरोपी से उसकी जान-पहचान हो गई थी।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसे काम के बाद कई बार यूनिवर्सिटी के रोज गार्डन में घुमाने के बहाने ले जाता था। एक दिन अंधेरा होने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत में यह भी कहा गया था कि इसके बाद आरोपी ने धमकाकर करीब तीन-चार महीनों के दौरान 10-12 बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और कहा कि यदि वह गर्भवती हो गई तो वह उससे शादी कर लेगा।
कुछ समय बाद कैंटीन बंद हो गई और आरोपी भी दिखाई नहीं दिया। पीड़िता को अपने गर्भवती होने का शक हुआ तो वह आरोपी के गांव बिहार जाने के लिए निकल गई, लेकिन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उसे अकेला देखकर पूछताछ की और उसके घर वालों को सूचना देकर वापस घर भेज दिया।
इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई और दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी पुलिस चौकी पहुंचे, जहां से सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।