ऐलनाबाद में इस समय के बाद नहीं कर सकते प्रचार

ऐलनाबाद में शाम सात बजे के बाद नहीं होगा चुनाव प्रचार

ऐलनाबाद में शाम सात बजे के बाद नहीं होगा चुनाव प्रचार

ऐलनाबाद में इस समय के बाद नहीं कर सकते प्रचार

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की गाइडलाइन

चुनाव लडऩे को खर्च की सीमा 30 लाख 80 हजार

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर। हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए आयोग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है।  विभाग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार के बारे पहले ही अवगत करवाया जा चुका है। 

केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए समय-सीमा रात्रि सात बजे तक निर्धारित की गई है। उसके बाद रात्रि सात बजे से अगले दिन प्रात:10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव खर्च की जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा इस बार विधान सभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है। राजनीतिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 स्टार चुनाव प्रचारकों की अनुमति दी है जबकि पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 10 है।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल ऐप्प पर अपलोड कर भेजी जा सकती है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।