आज से तुरंत क्लियर होगा आपका बैंक चेक, RBI की नई गाइडलाइंस पढ़ लीजिए
Cheque Clearance Rule
नई दिल्ली: Cheque Clearance Rule: आज 4 अक्टूबर से बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस लागू हो रही हैं, जिसके तहत सभी बैंकों को एक दिन में ही चेक क्लियर करना होगा. यानी अब आपका चेक,कुछ घंटों के भीतर ही क्लियर हो जाएगा. इससे पहले चेक क्लियर होने में कम से कम दो दिनों का वक्त लगता था. आरबीआई की नई गाइडलाइन्स से, चेक से भुगतान करना आसान और तेज हो जाएगा.
कुछ घंटों में ही क्लियर होगा अब चेक
RBI की नई गाइडलाइन्स के तहत आज 4 अक्टूबर से आप अपने बैंकों में अगर चेक जमा करते हैं तो वह उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा. लेकिन बता दें कि आरबीआई ने ये सुझाव भी दिया है कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट में उतनी रकम को बनाए रखना अनिवार्य होगा. ICICI और HDFC ने अपने कस्टमर्स से अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखने और चेक बाउंस होने से बचने के लिए या देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने को का है.
दो फेज में लागू होंगे नए नियम
हालांकि आरबीआई की नई गाइडलाइन्स दो फेजों में लागू होगी. नए सिस्टम का पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 यानी आज से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा. वहीं दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू किया जाएगा.
कितने से कितने बजे तक जमा करना होगा चेक
RBI के नए सिस्टम के अनुसार इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसके तहत चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा.यानी आपको 10 से 4 बजे के दौरान ही बैंक में चेक क्लियर करने के लिए ले जाना होगा. इसके बाद बैंक उस चेक को स्कैन करेगा और उसके बाद उसे क्लिरिंग हाउस भेजेगा. क्लियरिंग हाउस, उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा.
जिस बैंक को राशि अदा करने हैं, उसे शाम 7 बजे तक ये कंफर्मेशन देना होगा कि वह चेक क्लियर होगा या नहीं. यानी अब बैंकों के लिए एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक बैंकों को कंफर्मेशन देना होगा.
पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करें
बैंकों ने अपने कस्टमर्स से ये भी कहा है कि सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करें. इसके तहत वेरिफिकेशन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है. खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को अकाउंट नंबर , चेक नंबर, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा.
जब चेक आएगा, तब बैंक इन विवरणों का वेरिफिकेशन करेंगे. अगर जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, वरना, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को एक बार फिर उसका विवरण देना होगा.