OBC gets 27% reservation in Chandigarh: चंडीगढ़ में ओबीसी को मिला 27% आरक्षण: हरियाणा का पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून केंद्र शासित प्रदेश में लागू

चंडीगढ़ में ओबीसी को मिला 27% आरक्षण: हरियाणा का पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून केंद्र शासित प्रदेश में लागू

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OBC gets 27% reservation in Chandigarh

OBC gets 27% reservation in Chandigarh: केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2016 को लागू कर दिया है। इस फैसले से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण उच्च शैक्षणिक, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में भी लागू होगा।

गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2025 को 'ध्रुव यादव बनाम भारत संघ' केस में चंडीगढ़ में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ किया था।

चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को नए नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। कानून में कुछ शब्दों में बदलाव किया गया है। 'स्टेट गवर्नमेंट' की जगह 'एडमिनिस्ट्रेटर' और 'गवर्नमेंट' की जगह 'केंद्रीय सरकार' शब्द जोड़े गए हैं।

इस अधिसूचना से चंडीगढ़ में ओबीसी समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। सरकारी विभागों, कॉलेजों और मेडिकल संस्थानों में भर्ती और प्रवेश के दौरान ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा।