हेरोइन रखने के मामले में युवक दोषी करार, 26 दिन की सजा
Youth Convicted in Heroin Possession Case
चंडीगढ़, 19 अप्रैल: Youth Convicted in Heroin Possession Case, शहर के सेक्टर-26 थाना क्षेत्र में हेरोइन बरामदगी के एक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी साहिल उर्फ पुट्टी को दोषी करार देते हुए 26 दिन की सजा और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार, 8 अक्टूबर 2025 को सेक्टर-26 स्थित बटरफ्लाई पार्क के पास पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी जांच में पुष्टि हुई कि वह प्रतिबंधित मादक पदार्थ ही है। आरोपी मौके पर कोई वैध परमिट या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न होने का आश्वासन दिया।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत को बताया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसके ऊपर पत्नी, बच्चों तथा विधवा मां की जिम्मेदारी है। अदालत ने इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मामले में नरमी बरती।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बरामद हेरोइन की मात्रा गैर-व्यावसायिक श्रेणी में आती है। साथ ही आरोपी द्वारा दोष स्वीकार करना और पश्चाताप जताना भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसे पहले से काटी गई 26 दिन की सजा और 12,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।