स्मार्ट प्रीपेड मीटर: रिचार्ज के बाद भी बिजली न आने पर क्या करें? पावर कॉरपोरेशन की नई गाइडलाइन
What to Do If Electricity Is Not Restored
लखनऊ। नेगेटिव बैलेंस पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराने के बाद भी दो घंटे तक बिजली न आने पर 1912 नंबर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
पावर कॉरपोरेशन के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने बताया कि 95 प्रतिशत मामलों में रिचार्ज के कुछ मिनट बाद ही बिजली की आपूर्ति बहाल हो जाती है। पांच प्रतिशत मामलों में से कुछ में दो घंटे से ज्यादा लगने पर उपभोक्ता 1912 पर संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि कनेक्शन कटने पर नेगेटिव बैलेंस का 50 प्रतिशत रिचार्ज कराने पर तीन दिनों के लिए बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जा रही है। वर्मा ने बताया कि पोस्ट-पेड से प्री-पेड में परिवर्तन के बाद उपभोक्ता की पुरानी सिक्योरिटी राशि को बकाये में समायोजित कर दिया जा रहा है।
शेष बकाये का भुगतान किस्तों में रिचार्ज के माध्यम से स्वतः होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जब रिचार्ज करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें की रिचार्ज की धनराशि मौजूदा नेगेटिव बैलेंस से अधिक हो क्योंकि रिचार्ज राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक पहले के बकाए में भी समायोजित हो सकती है।