वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी तैनात
Ward-wise Duty Magistrates and Sector Officers Deployed
घर-घर वोटर स्लिप वितरण अभियान तेज़
अर्थ प्रकाश आदित्य शर्मा
पंचकूला, 5 मई। Ward-wise Duty Magistrates and Sector Officers Deployed: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के निर्देशानुसार नगर निगम चुनाव-2026 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित करने का कार्य तेज़ी से जारी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की मेयर पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नगर निगम के 20 वार्डों में पार्षद पद के लिए 87 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी वार्डों में कुल 204 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ईवीएम मशीनों की प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो वोटिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी—एक मेयर पद के लिए और दूसरी पार्षद के लिए—ताकि मतदाता अलग-अलग वोट डाल सकें। मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए मतदान 10 मई को आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि मेयर पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तथा पार्षद पद के लिए 7.50 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही नगर निगम चुनावों के लिए डीईटीसी पंचकूला को व्यय प्रेक्षक (एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर) नियुक्त किया गया है। उम्मीदवारों को मतगणना के एक महीने के भीतर अपने चुनावी खर्च का विस्तृत ब्यौरा जिला चुनाव कार्यालय में जमा कराना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं और रैलियों के आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवार लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रैली और जनसभाओं के लिए निर्धारित स्थानों की जानकारी सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी प्रकार, चुनाव प्रचार के दौरान बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए स्थान और आकार भी तय किए गए हैं।