19 साल पहले युवक की हत्या में आया फैसला, मर्डर कर पड़ोसियों को फंसाने वाले दो लोगों को उम्रकैद

Life Imprisonment for Murder
अलीगढ़। Life Imprisonment for Murder: गौंडा क्षेत्र के गांव सरकोरिया में तीन वर्ष पूर्व 70 रुपये के विवाद में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एडीजे विशेष एससीएसटी एक्ट सुभाष चंद्रा की अदालत में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस हत्याकांड में चार आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
अभियोजन अधिकारी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना पांच जून 2022 की देर रात की है। पीड़ित रामबाबू की तहरीर के अनुसार घटना वाली शाम उनके घर रिश्तेदार आए थे। तभी उनका भतीजा अरुण मुहल्ले में एक दुकान पर सिगरेट आदि सामान लेने चला गया था। उसे वहां 70 रुपये के विवाद में पीटा गया। बीच-बचाव में गए वादी के बेटे मनोज को भी पीटा गया। उस समय वे बच कर अपने घर आ गए।
इसके कुछ देर बाद नामजदों ने आकर फिर हमला करते हुए फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में उनके बेटे मनोज को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं अरुण भी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में होशियार, वीरेंद्र, टिंकल, यशपाल, अजय व पंकज को नामजद किया था। इन सभी पर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर होशियार व वीरेंद्र को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई। वहीं अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया।